विदेशी निर्मित पटाखे बेचने पर होगी कानूनी कार्यवाही


Bhopal : कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने पुलिस अधीक्षक सहित भोपाल जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णत: वर्जित किया जाए। डायरेक्टर जनरल फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लायसेंस भी जारी नहीं किए है। त्यौहार के दौरान जिले में स्थापित पटाखा दुकानों का निरीक्षण करें और चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का विक्रय नहीं होना सुनिश्चित करें ।
    कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा जारी आदेश में चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 बी(1) (बी) के अंतर्गत इस प्रकार के अवैध पटाखों के भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। कार्यपालिक दण्डाधिकारी को कहा है कि नियम 84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेश में निर्मित पटाखों के लिए अस्थाई लायसेंस जारी नहीं किए जाए। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।