राजगढ़ (लोकसंवेदना दस्तक)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने शासन के निर्देशानुसार जिले में लॉक डाउन की अवधि में सर्व धर्मों के द्वारा आयोजित विवाह समारोह को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जारी निर्देशों में कहा है कि विवाह समारोह आयोजन करता अपने अपने घरों पर वर एवं वधू पक्ष के चार चार व्यक्ति पंडित काजी सहित आदि की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं।
ऐसे प्रकरणों में जहां वधू या वर पक्ष को विवाह समारोह हेतु राजगढ़ जिले के बाहर जाना है तो एक वाहन में ड्राइवर सहित दो व्यक्तियों की अनुमति होगी आयोजन कर्ता ऐसे अधिकतम दो वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सकेगा जिसमें जाने वाले व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर की जानकारी प्रस्तुत करना होगी जिला राजगढ़ अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना योजना करता के क्षेत्रीय एसडीएम को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधू पक्षियों की जानकारी स्थाई पते व मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी एसडीएम को सूचित किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे सार्वजनिक स्थलों अथवा मैरिज गार्डन पर विवाह एवं सामूहिक विवाह कथा प्रतिबंधित रहेगा विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोणासन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य विवाह समारोह कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य होगा।