जिले को पुनः किया टोटल लॉक डाउन, दवा दुकानें, हॉस्पिटल व पेट्रोल पंप की रहेगी छूट


खरगोन (लोकसंंवेेेदना दस्तक)। 01 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए महामारी घोषित किया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने 24 मार्च से 31 मार्च तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। वहीं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 25 मार्च से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। कलेक्टर श्री डाड ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश एवं मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न स्थिति तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत बुधवार को पुनः प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। प्रतिबंधात्मक आदेश में कलेक्टर श्री डाड ने बताया कि जिले में तत्काल प्रभाव से 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है। टोटल लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण जिले में मप्र व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टेक्सी, कैब, मेक्सी केब तथा ऑटो रिक्त आदि जिले से बाहर जाने एवं अंदर आने एवं जिले के भीतर संचालन को प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त राज्य शासन एवं केंद्र शासन के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूर संचार, नगर पालिका, पंचायत कार्यालयों के लेखा शाखा इससे मुक्त रहेंगे।

दवा दुकानें, हॉस्पिटल व पेट्रोल पंप की रहेगी छूट

कलेक्टर श्री डाड द्वारा जारी आदेशानुसार दवा दुकानें, हॉस्पिटल व पेट्रोल पंप को छूट रहेगी। जबकि अन्य समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। समस्त लोकसेवा केंद्र बंद रहेंगे। एटीएम, एटीएम गार्ड, एटीएम में केश लोडिंग किए जाने वाले कर्मचारीगण इससे मुक्त रहेंगे, लेकिन इन्हें लगातार सेनेटाईज किया जाएगा। समस्त धार्मिक स्थल में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सामुहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामुहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगे। केवल इनके पूजारी, मौलवी, पादरी आदि को पूजा-अर्चना की छूट रहेगी। आमजन के लिए थोक सब्जी मंडी से सब्जी एवं फल क्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। थोक सब्जी मंडी से फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक क्रय कर अपने हाथ ठेलों में मोहल्लें में जाकर बेच सकेंगे। साथ ही समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।