रतलाम (लोकसंवेदना दस्तक)। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल रिचार्ज एवं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ग्राहकों के लिए खुल सकेंगी परंतु कंटेंटमेंट क्षेत्र में आदेश लागू नहीं होगा।