ई-पास के संबंध में जारी किए निर्देश


खरगोन (राजेश पंवार)। मप्र या मप्र के बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा प्रारंभ की गई है। कुछ जिलों से ई-पास के क्रियान्वयन की कुछ प्रेक्षाएं आई है। इसको देखते हुए प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम के अपर मुख्य सचिव आईपीपी केशरी ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हॉट-स्पॉट जिलों से प्रदेश में आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाएं। हॉट- स्पॉट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, जिसका उपयोग कलेक्टर कर सकते है। प्रदेश में आने या प्रदेश के बाहर जाने के लिए स्वयं के वाहन/साधन की व्यवस्था होने पर ही ई-पास दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिलों में कार्य के लिए जाने के लिए कांट्रेक्टर्स एवं मजदूरों के आवेदन के आधार पर ई-पास जारी किया जा सकता है। पास जारी करने के पूर्व हॉट-स्पॉट वाले जिलों से आने पर प्रतिबंध है, इसका समुचित ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार इंदौर, भोपाल व उज्जैन में केवल मृत्यू एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य आवागमन पर प्रतिबंध है।