जनता कर्फ्यू : देवास जिले में 24 मार्च तक लॉकडाउन, धारा 144 का शक्ति से पालन


(सड़कों चौराहों पर सन्नाटा, संक्रमण से एक जंग)


देवास (लोकसंवेदना दस्तक)। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए संघर्ष करता देश। कोरोनावायरस के संक्रमण से जहां पुरी दुनिया अस्तव्यस्त हैं। प्रदेश में भी कुछ संवेदनशील मरीज़ों की मिलने से जान आफत मे पड़ी है।  22 मार्च को प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश मे जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जिसके बाद सभी जिलों मे धीरे धीरे लाकडाऊन के आदेश जारी हो चुके थे। देवास कलेक्टर श्रीकांत पांडे ने आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण देवास जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लाकडाउन घोषित कर दिया है।




किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील


लाकडाउन की स्थिति में उल्लेखीत प्रतिष्ठानों में अति आवश्यक होने पर कोई व्यक्ति अल्प समय के लिए जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जाएगी। किसी भी माध्यम रेल सड़क से जिले की सीमा में भारी वाहनों तथा अन्य राज्य व जिले से प्रवेश आगमन प्रतिबंधित कर दिया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।