घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित
देवास (लोकसंवेदना दस्तक)। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट से बचाव करने तथा जिले की शांति , सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, सोशल डिस्टेन्सिग बनाने एवं लोक शांति व्यवस्था को बनाये रखने के उददेश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले में निषेधाज्ञा आदेश जारी की है । जारी आदेश अनुसार जिले में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णतः निषेधित रहेगा , अर्थात सभी लोग अपने - अपने घरों के अंदर ही रहेंगे। अत्यावश्यक कार्य के लिए तथा निर्धारित अवधि में घर का केवल एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकल सकेगा तथा कार्योपरांत तत्काल घर वापस लौटेगा । जिले में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेधित किया गया है । इसी तरह जिले में निवासरत् नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा । जिले के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय , व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिषठान बन्द रहेंगे । जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों जैसे बसें , टैक्सी , ऑटो - रिक्शा , ई - रिक्शा , मोटर साइकिल , साईकिल , कार का संचालन निषिद्ध होगा । समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे । यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नही है कि जनसामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सकेे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है । कोई भी हितबद्ध पक्षकार दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता।
इन्हें रहेगी छूट
शांति व कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा तथा आवश्यक वस्तओं की होम डिलेवरी में संलग्न और शासकीय कर्तव्य में ड्यूटीरत् प्रशासनिक , पुलिस , स्वास्थ्य विभाग , पेयजल , विद्युत आपूर्ति , अग्निशमन सेवा , दूरसंचार आदि से जुड़े अधिकारी / कर्मचारी , इलेक्ट्रानिक प्रिंट व सोशल मीडिया , खाद्य निर्माण की इकाइयां , दवा , सेनेटाइजर , मास्क , चिकित्सा उपकरण आदि के उपयोग में लाई जा रही कच्ची सामग्री की निर्माण इकाईयां , आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने - अपने क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) / नगर पुलिस अधीक्षक एवं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक पास जारी कर सकेंगें।
आमजन के लिए समय अनुसार छूट होगी -
आमजन की सुविधा के लिये पेट्रोल / डीजल पम्प , दूध , पेयजल , दवाईयों , चिकित्सा उपकरणों , किराना एवं सब्जी आदि की दुकानें खोलने हेतु शुक्रवार 27 मार्च 2020, रविवार 29 मार्च 2020, मंगलवार 31 मार्च 2020, गुरूवार 02 अप्रैल 2020 को प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से प्रातः 11 बजे तक राहत प्रदान की गई है। शेष दिनों में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी । पूर्व में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किये हैं , जो आवश्यकतानुसार इस आदेश के साथ - साथ प्रभावशील रहेंगे । इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा । ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी । यह आदेश दिनांक 27 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।