भोपाल। राज्य शासन द्वरा सिनेमाघरों को 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। विदित है कि पूर्व में जारी आदेश अनुसार मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया था।