देवास 22 फरवरी 2020/ उपायुक्त सहकारिता श्री मनोज कुमार गुप्ता ने बताया
कि राज्य शासन के द्वारा विधि का पालन किये बिना निक्षेपको से धन प्राप्त करने वाली
संस्थाओं के विरूद्ध अभियान के रूप में कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।
उक्त अभियान के पूर्व कार्यालय द्वारा 03 प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी थी तथा
अभियान के बाद 02 प्राथमिकी और दर्ज कराई गई है।
उपायुक्त सहकारिता श्री गुप्ता ने बताया कि सहकारिता विभाग ने एम. पी. साख
सहकारी संस्था मर्यादित देवास के अध्यक्ष श्री हरिओम सिसौदिया एवं प्रबंधक श्री सलीम
नसीम खान के विरूद्ध थाना हाटपिपल्या में, एस. कुमार्स सिनफेन्स कर्मचारी साख
सहकारी संस्था मर्यादित देवास के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र एवं अन्य 06 के विरूद्ध थाना
औद्योगिक थाना क्षेत्र देवास में, नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित देवास के पूर्व
अध्यक्ष श्री मांगीलाल अग्रवाल के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में, अभियान के पूर्व
प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त अभियान के बाद विद्युत कर्मचारी साख
सहकारी संस्था मर्यादित देवास के प्रबंधक श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर के विरूद्ध थाना सिविल
लाईन देवास में एवं विक्रम साख सहकारी संस्था मर्यादित देवास के प्रबंधक श्री कृष्णराव
वर्ग के विरूद्ध थाना नाहर दरवाजा देवास मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई।
उपायुक्त सहकारिता के द्वारा बताया गया कि देवास जिले में पंजीकत समस्त साख
सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण का अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है तथा
राज्य शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।