Khandwa : मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की गई है एवं पंजीयन फीस में संशोधन किया गया है। श्रम पदाधिकारी श्री ए.एस. अलावा ने बताया कि ऐसे पंजीयन जो दिनांक 15 फरवरी 2014 के पश्चात कराये गये है वह पंजीयन एवं नवीनीकरण नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। परन्तु ऐसे नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त किया गया था उन्हें पुनः पंजीयन कराना होगा।