श्री राम गृह निर्माण संस्था के 17 सदस्यों को मिलेगा प्लाट

अध्यक्ष पर 50,000 रुपए के जुर्माने का आदेश 
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अपराध विचारण व बोर्ड भंग हेतु नोटिस जारी


देवास, 29 फरवरी 2020/ उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि मनोज गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की मुहिम के तहत कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के निर्देशानुसार उपायुक्त सहकारिता जिला देवास के द्वारा श्री राम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित देवास पंजीयन क्रमांक/डी.आर.यू/ 37 दिनांक 05.09.1979 के सदस्यों की वरियता सूची का निर्धारण किया जा रहा है। उपायुक्त द्वारा संस्था के सभी सदस्यों को सूचना जारी करते हुये संधारित दस्तावेज चाहे गये है। 


कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिवानी तरेटिया की अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय जांच दल के द्वारा आवंटन हेतु शेष रहे 17 भूखण्डों के पंजीयन हेतु वास्तविक सदस्यों की प्राथमिकता तय किये जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही संस्था का कार्यालय निर्धारित पते पर कार्यरत न होने के कारण संस्था अध्यक्ष श्री एस.एम. शेख पर राशि 50,000 रुपए का अर्थदंड भी आदेशित किया गया है। उक्त संस्था के संचालक मंडल द्वारा विभिन्न गंभीर अनियमितताऐं किया जाना पाया गया है अतः संस्था के संचालक मंडल को हटाये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री स्वरूप माधवाचार्य को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। संस्था के संचालक मंडल को आरोपो के तहत यह कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया है कि क्यों न प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे अपराध का विचारण करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया जावे। 
उल्लेखनीय है कि गंभीर आरोपों के चलते न्यायालय द्वारा प्रकरण सिद्ध पाये जाने पर 03 वर्ष का कारावास एवं रू. 5.00 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है, इसके साथ ही सहकारिता विभाग के संभागीय अधिकारी के द्वारा भी उक्त संस्था के अध्यक्ष को इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि संस्था के सदस्यों की नियत समय मे आमसभा न बुलाये जाने के आरोप मे क्यों न अध्यक्ष को निष्कासित किया जाये अथवा राशि 5000 रुपए का जुर्माना किया जावे।