देवास 29 जनवरी 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) तथा मप्र शासन गृह विभाग की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मकसूद पिता अलाउद्दीन उम्र 50 वर्ष निवासी ईदगाह रोड देवास थाना कोतवाली को निरोध आज दिनांक से 03 माह के अवधि हेतु निरूद्ध किया गया है। उन्होंने आदेशित किया है कि मकसूद पिता अलाउद्दीन को निरूद्ध कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाए।