देवास 30 जनवरी 2020/ जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजनांतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदन जमा करने की आज 31 जनवरी 2020 अंतिम तिथि है। इच्छुक आवेदन तय समय पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना आवेदन पत्र जमा करने की आज अंतिम जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के आवेदन 31 जनवरी 2020 तक आमंत्रित किए गए हैं। योजना में प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रुपए मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के तथा तृतीय पुरस्कार 25,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिए जाएंगे।
संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना हेतु आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2020 तक
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना हेतु आवेदन जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के तथा तृतीय पुरस्कार 5,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिए जाएंगे।
पुरस्कार हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्त
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राज्य/संभाग स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र की प्रक्रिया एवं शर्त निर्धारित की गई है। इसके लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन/व्यक्ति जो विशेष रूप से उपभोक्ताहित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हो। आवेदन पत्र पर राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019-20 हेतु सुस्पष्ट लिखकर जिला आपूर्ति कार्यालय में दिनांक 31 जनवरी 2020 तक प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान तक प्रत्येक माह की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र फुलस्केप कागज पर सुस्पष्ट टाईप कर भेजने होंगे। आवेदक यदि संस्था/संगठन है तो उसे पंजीकरण अधिनियम 1960 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदक यदि संगठन है तो वह गैर राजनीतिक, गैर मालिकाना प्रबंध के अंतर्गत संचालित हो। संगठन/व्यक्ति द्वारा उपभोक्ताहित में उपभोक्ता फोरम में किए गए प्रयास को प्राथमिकता दी जावेगी। ग्रामीण/आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये नवाचार। विलंब से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। चयन के मापदण्ड एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।