देवास 29 जनवरी 2020/ म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अतंर्गत शासन निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत आरक्षण की कार्यवाही दो चरणों में की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती शीतला पटले ने बताया कि द्वितिय चरण में दिनांक 30 जनवरी 2020 को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत देवास के कार्यालय पर जनपद पंचायत के वार्डो, जिला पंचायत के वार्डो एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही की जावेगी।
सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि उपरोक्त आरक्षण कार्यवाही में प्रत्येक प्रवर्ग अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग/अनारक्षित में 50 प्रतिशत महिला पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट प्रक्रिया से किया जावेगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आरक्षण की कार्यवाही की पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपादित कराने के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उपरोक्त आरक्षण की कार्यवाही में आमजन एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित होकर आरक्षण की कार्यवाही का अवलोकन कर सकते है।