लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उच्च शिक्षा विभाग की 9 सेवाएं अधिसूचित

झाबुआ। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम 2010 के तहत उच्च शिक्षा विभाग की 9 सेवाओ को अधिसूचित किया गया है। कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने अवगत कराया कि इन सेवाओ में माईग्रेशन प्रमाण पत्र, प्रोविजन उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची पदान करना, अंकसूची में संशोधन (नाम,उपनाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, टंकण त्रुटि सुधार, शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक मे लिए गये समस्त आक्षेर्पो के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना, शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुति के पश्चात पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना, उत्तर पुस्तिकाओ का अवलोकन (अ) शासकीय/अशासकीय स्वशासी महाविद्यालय) (ब) विश्वविद्यालय, चरित्र प्रमाण पत्र (अ) शासकीय/अशासकीय स्वशासी महाविद्यालय) (ब) विश्वविद्यालय, दस्तावेजो का सत्यापन (अ) शासकीय/अशासकीय स्वशासी महाविद्यालय) (ब) विश्वविद्यालय सम्मिलित है। कलेक्टर श्री सिपाहा ने जिले के शासकीय/अशासकीय स्वशासी महाविद्यालयो के प्राचार्यो को  निर्देश दिये है कि वे इन सेवाओ के आवेदन पत्रो का निराकरण अधिनियम के प्रावधानो के तहत निर्धारित समय सीमा में किया जावे।