सागर। प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा सागर ने जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री घनश्याम पिता नत्थू कुर्मी उम्र 68 वर्ष निवासी माजासुनेठी थाना खिमलासा तहसील मालथौन व जिला जिला सागर को शस्त्र लायसेंस की आवश्यकता न होने पर लायसेंसी बंदूक नगर दण्डाधिकारी सागर के आदेशानुसार की थाना खिमलासा की नजारत शाखा के माल पंजी पर जमा की गई थी।
लायसेंसी बंदूक को उक्त जप्तशुदा शस्त्र की आवश्यकता न होने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 21 (4) के तहत जप्तशुदा शस्त्र आर्म्स एक्ट 1959 की की धारा 21(5) के अंतर्गत राजसात किया जाता है।