KHANDWA : कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् स्कूलो एवं कॉलेजो के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने उत्पाद बेचने एवं उनका विज्ञापन करना गैर कानूनी है। शुक्रवार को जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा अधिनियम की धारा 6-बी के तहत् तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने उत्पाद बेचने वालों में उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे चौपाटी क्षेत्र में चाय कॉफी सेंटर में छोटू सुरेश कनाडे पर 200 रू. का जुर्माना, खानशाहवली उर्दू हाई स्कूल दुकानदार सायदा बाई पति मेहराज व्दारा हाथ ठेला पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर 200 रू. का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा हिन्दू बाल सेवा सदन के पास छोटे लाल बसंत लाल गुमठी वाले पर भी 200 रू. का, राजू जनरल स्टोर लाल चौकी उर्दू स्कूल के सामने 200 रू., अनिल पान सेंटर, एम.एल.बी. स्कूल के सामने 200 रू. का जुर्माना किया गया। साथ ही सिगरेट का विज्ञापन का बोर्ड लगाने पर अधिनियम की धारा-5 के तहत् 1000 रू. जुर्माना रसीद काटी गई। वही संजय नगर दादाजी वार्ड में मीडिल स्कूल इंदौर रोड खंडवा के पास पार्वती बाई किराना दुकान पर भी 200 रू. का जुर्माना किया गया। स्कूलों एवं कॉलेजो के 100 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों के विरूध्द चालानी कार्यवाही की गई, दल में जिला नोडल अधिकारी डॉ. जी.एस. छाबडा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।