JHABUA : जिला प्रशासन एवं जन साहस संस्था द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2019 को जिला कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष झाबुआ में बालक एवं कुमार श्रम ( प्रतिषेध एवं विनिमयन ) संशोधन अधिनियम 2017 के मुख्य प्रावधानों पर एक दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी विभागों के जिला अधिकारियों एवं जन साहस संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा भागीदारी की गई। कार्यशाला में जन साहस के प्रतिनिधि जयपाल देवडा व राजेन्द्र ऐरवाल द्वारा बताया गया कि बालक एवं कुमार श्रम ( प्रतिषेध एवं विनिमयन ) संशोधन अधिनियम 2017 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के कार्यो में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है 14 से 18 वर्ष तक के बालक (कुमार) श्रमिकों का नियोजन भी खतरनाक प्रक्रियाओं मे प्रतिबंधीत किया गया है तथा इनके कार्य के घंटे भी विनिश्चित किए गए। अधिनियम के उल्लंघन करने पर दण्डनीय 20 हजार रूपये हैं और न्युनतम सजा 6 माह है। बाल एवं कुमार श्रमिकों कि पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास के साथ-साथ अधिनियम के प्रवर्तन हेतु जिला दण्डाधिकारी के कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। कार्यशाला मे उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा बताया गया कि घरेलु कार्य सहित अन्य कार्यो मे बच्चें कार्य कर रहे है।
जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभागो को निर्देश दिया कि वह अपने क्षैत्रों मे यह सुनिश्चित करे कि 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बालक किसी भी उद्यम,दुकान, ढाबों पर कार्य न करे । 14 से 18 वर्ष की उम्र के कोई बालक (कुमार) अगर कार्य कर रहे है तो वह उक्त कानून में दिए गए प्रावाधानों का पालन कर रह है या नही अगर कोई व्यक्ति व संस्थान बच्चों से कार्य करवा रहा है और कानून का उल्लघन कर रहा है तो उन्हे तत्काल मुक्त करवा कर उन्है स्कूल से जोडे और उनका पुनर्वास करना सुनिश्चित करे । इस संबंध में यदि कोई मजदूर कोई मुसीबत में हो तो मजदूर हेल्पलाईन 18002000211 पर सम्पर्क कर सकते है एवं यदि किसी बालिका या महिला पर हिंसा होते देखे तो सुरक्षा, कानूनी सहायता या परापर्ष के लिए जन साहस हेल्पलाईन नम्बर 180030002852 पर संपर्क कर सकते है। इस के अतिरिक्त MPecop application का उपयोग भी किया जावे।
जन साहस संस्था के जयपाल देवडा,राजेन्द्र ऐरवाल, मोहमद सादिक,अजय मारू,निर्मला भुरिया और वर्मा भुरिया द्वारा भी भागीदारी की गई।