पी.सी.पी.एन.डी.टी. के संबंध में मीडिया कार्यशाला सम्पन्न

देवास। पी.सी.पी.एन.डी.टी. के संबंध में मीडिया कार्यशाला सोमवार को गुलशन अविरत  गार्डन इंदौर रोड देवास में सम्पन्न हुई। कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी सलाहकार व मॉनिटरिंग समिति के सदस्य, आईएमए, नर्सिंग होम/प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन, रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष सचिव व सदस्य, मीडिया प्रतिनिधि, समाजसेवी संस्था  प्रतिनिधि, शासकीय व अशासकीय चिकित्सकगण उपस्थित रहे। कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
     कार्यशाला में बताया कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के तहत जन्म से पहले भ्रुण का लिंग परीक्षण करना अपराध है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल व 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


       कार्यशाला में बताया गया कि भ्रुण लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिए चिकित्सकों की भूमिका अहम होती है यदि कोई लिंग परीक्षण के लिए आता है, तो चिकित्सक उन्हें 'ना'कहें। कोई भी किसी भी तरीके से लिंग परीक्षण के लिए भावनात्क/आर्थिक दबाव बनाता है उनकी काउन्सलिंग करें। चिकित्सको के अलावा स्वंयसेवी संगठनों व मीडिया की भी अहम भूमिका हो सकती है। मीडिया जनजागरूकता का सशक्त माध्यम है। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लोगो को जागरूक कर अपना सक्रीय योगदान कर सकता है। 
 


      मीडिया कार्याशाला में स्वास्थ्य विभाग की उलब्धियो पर व चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं  को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु भी चर्चा हुई। मीडिया कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर के सक्सेना, सिविल सर्जन डॉ. अतुल विडवई, समस्त कार्यक्रम अधिकारी, मीडिया अधिकारी, डीपीएम, डिप्टीमीडिया अधिकारी, बीईई, बीपीएम, उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया अधिकारी एसएस सिसोदिया ने किया।