म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत संचालित लोक सेवा केन्द्र थांदला मे अनियमितता पाई जाने पर कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने अर्थदण्ड अधिरोपित किया
JHABUA : कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को जारी किये है, जिसमें म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत संचालित लेाक सेवा केन्द्र थांदला के संचालन के परिक्षेप्य में दिनांक 6 दिसम्बर 2019 को जिला लोक सेवा प्रबंधक जिला झाबुआ द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। जिसमें पायी गई अनियमिता हेतु इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके परिक्षेप्य में आपके द्वारा पत्र क्रमांक/03/लो.से.के.-थांदला/2019 के माध्यम से दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेखो का परीक्षण किया गया जिसमें संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही होने एवं तदानुसार लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित अनुबंध की कण्डिका 3.1 लेाक सेवा केन्द्र की स्थापना की कण्डिया (सी) की उपकण्डिका जनसंपर्क पूछताछ काउंटर, वाषरूम की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, सुविधाजनक आवेदन करना, कम्प्युटरीकृत रसीद, सामान्य निर्देष की उप कण्डिका ड्रेस कोड का पालन के उल्लंघन करने पर श्री ओमप्रकाश शर्मा, संचालक लोक सेवा केन्द्र थांदला पर कण्डिका 09 की उल्लेखित दायित्वो के तहत एकमुश्त राशि रू. 2000 (अक्षरी रूपये दो हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र को सख्त चेतावनी दी जाती है कि लोक सेवा केन्द्र का संचालन अनुबंध की शर्तो के अधिन करे।
संचालक लोक सेवा केन्द्र थांदला उक्त अर्थदण्डित राशि को जिला ई-गवर्नेन्स सोसाईटी के बैंक खाता क्रमांक 884410110002832 में 03 दिवस में जमा कर जमा रसीद की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करे एवं लोक सेवा केन्द्र का संचालन अनुबंध की शर्तो के अधिन कर उक्त पुनरावृति न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे।