सार्वजनिक स्थलों, ढाबों एवं होटलों पर अवैध मदिरा परोसने एवं विक्रय पर होगी सख्त कार्यवाही

 देवास / सहायक आबकारी आयुक्त देवास ने बताया कि जिले में मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के 26 अक्टूबर-2019 में दिए गए निर्देशानुसार जिले में फुटकर मदिरा दुकानों की ऑफ श्रेणी की मदिरा दुकानों पर शॉपबार संचालन की अनुमति हेतु कुल 14 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिनांक 06 नवंबर 2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए है। सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच व स्थल निरीक्षण कराया गया।
 सहायक आबकारी आयुक्त देवास ने बताया कि उक्त आवेदन पत्रों में से दिनांक 26 नवंबर 2019 तक विदेशी मदिरा दुकान आगुर्ली, क्षिप्रा, सोनकच्छ, बागली, अग्रोहा नगर, नावेल्टी चौक तथा देशी मदिरा दुकान मक्सी रोड, गंधर्वपुरी फाटा, हाटपिपल्या वार्ड-14 एवं रेल्वे स्टेशन रोड़ इस प्रकार कुल 10 देशी / विदेशी मदिरा अनुज्ञप्तिधारियो द्वारा शॉपबार की निर्धारित लायसेंस फीस जमा कराकर शॉप बार लायसेंस जारी किए है। शेष मदिरा दुकानों पर शॉप बार की लायसेंस फीस की राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस प्रकार उक्त 10 देशी / विदेशी मदिरा दुकानों के शॉपबार लायसेंस जारी करने से शासन को  32 लाख 58 हजार 953 रुपए की आबकारी आय प्राप्त हुई है।