मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठावे एससी वर्ग के बेरोजगार

BHOPAL : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार इच्छुक युवक अपना ऋण आवेदन कियोस्क सेंटर पर पहुचकर एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से scwelfare.mponline.gov.in  लिंक कर उठा सकते है।
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी हो। जिले का मूल निवासी हो। न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक हो। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो और आयकरदाता भी न हो।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग एवं सेवा इकाई स्थापित करने हेतु 10 लाख एक रूपए से 2 करोड़ रूपए का ऋण बैंकों के माध्यम से तथा शासन द्वारा 15 प्रतिशत के मान से अधिकतम 12 लाख मार्जिन मनी, अनुदान दिया जायेगा। हितग्राही बीपीएल श्रेणी का होने की स्थिति में मार्जिन मनी, अनुदान राशि 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख देय होगी।