100 प्रशिक्षणार्थियों का किया जाएगा चयन
आवेदन-पत्र 20 नवंबर 2019 तक आमंत्रित
देवास, अक्टूबर 2019/ कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को गारमेंट मेकिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना हैं। इस हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के न्यूनतम कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण युवक/युवतियों को जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा आवेदक पूर्व में नियोजित न हो, उन्हें मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजनान्तर्गत गारमेंट मेकिंग ट्रेड हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन-पत्र 20 नवंबर 2019 तक आमंत्रित किए गए हैं।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक एवं जन्म दिनांक हेतु प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाता हैं। आवेदक को षिक्षित बेरोजगार एवं शाला त्यागी (ड्राप आउट) होना चाहिए। इनके माता पिता/अभिभावक अथवा स्वयं की आय गरीबी रेखा से नीचे हो या पोस्ट मैट्रिक छात्रों की पात्रता हेतु भारत सरकार के समान हो, इस योजना के तहत किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रषिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा। प्रशिक्षण की अवधि MES के मापदण्डों के अनुरूप या मुख्यालय द्वारा समय-समय जारी किये गये निर्देशानुसार होगी।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के संबंध में कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण गारमेंट मेकिंग में ''युग शक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास संस्था इन्दौर'' के माध्यम से 100 प्रशिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक जो इस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित देवास, कलेक्टर कार्यालय में द्वितीय मंजिल से प्राप्त कर निश्चित समयावधि में आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन जमा करें, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
----------------------------------------------------------------